राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता हो सकती है बहाल!

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सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया.

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस केस को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

15 जुलाई को कांग्रेस नेता ने आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मानहानि के इस मामले में दो साल की सजा मिलने के कारण राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है.

राहुल गांधी को मार्च में संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. मार्च के महीने में सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था. अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है”. इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया था और दो साल की की जेल की सजा सुनाई थी.

कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर शीर्ष अदालत राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाती है तो इससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)


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