कारोबारी के अपहरण व मारपीट मामले में अतीक अहमद, उसके बेटे के खिलाफ आरोप तय

अतीक अहमद (फाइल फोटो | आईएएनएस)

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लखनऊ | सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके बेटे उमर के खिलाफ अपहरण और मारपीट के एक मामले में आरोप तय कर दिए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक की कोर्ट में पेशी हुई.

अतीक ने देवरिया जेल में व्यवसायी मोहित जायसवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी. यह घटना दिसंबर 2018 की हैं. उस समय अतीक देवरिया जेल में बंद था.

लखनऊ निवासी मोहित को राजधानी से अगवा करके देवरिया जेल ले जाया गया था जहां उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी.

मोहित ने दावा किया था कि अतीक अहमद ने उसे 40 करोड़ रुपये की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था.

अपनी पुलिस शिकायत में, मोहित ने आरोप लगाया था कि अतीक अहमद, उनके बेटे उमर और लगभग 15 अन्य लोगों ने जबरन उनकी SUV छीन ली थी. इसके बाद इसी गाड़ी से उन्हें लखनऊ से देवरिया ले जाया गया था.

मोहित द्वारा लखनऊ के कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने अतीक, उसके बेटे उमर और अन्य पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)


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