सुप्रीम कोर्ट ने BBC पर प्रतिबंध लगाने की हिंदू सेना की याचिका की खारिज

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नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नाम की डाक्यूमेंट्री पर बीबीसी के प्रसारण करने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. यह याचिका, हिन्दू सेना द्वारा दायर की गई थी. ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ – 2002 के गुजरात दंगो पर आधारित है.

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत सेंसरशिप नहीं लगा सकती है. पीठ में शामिल न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने याचिकाकर्ता की वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा, “आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें”.

याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, “हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, रिट पूरी तरह गलत है. इसमें कोई योग्यता नहीं है …”

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि इसे देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रदर्शित किया गया.

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनवरी में केंद्र को एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

याचिका में कहा गया है कि बीबीसी उन लोगों का मुखपत्र है, जिन्होंने भारत की छवि खराब करने के लिए उसे निशाना बनाया.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस


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