रेप मामले में कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी विधायक को यूपी विधानसभा से किया गया अयोग्य घोषित
दुष्कर्म के मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
गोंड, सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं. वो अब उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य नहीं है.
बीते शुक्रवार को गोंड को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. उन पर 2014 में एक नाबालिग लड़की से रेप करने का आरोप सही साबित हुआ है. इसी के चलते कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई.
25 साल सजा का फैसला सोनभद्र में MP-MLA कोर्ट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अहसान उल्लाह खान ने सुनाया था.
उन्होंने रामदुलार गोंड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जज ने कहा कि यह रकम रेप पीड़िता को दी जाएगी.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क