बाबरी ढांचा मामले में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज

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(फाइल फोटो)

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लखनऊ: बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को अपना बयान दर्ज कराया है। जोशी ने सीबीआई की विशेष अदालत में अपना बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराया। बयान में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।

विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भाजपा के 86 वर्षीय वरिष्ठ नेता जोशी का बयान दर्ज किया। इस दौरान उनके अधिवक्ता विमल श्रीवास्तव, के.के. मिश्र व अभिषेक रंजन कोर्ट में मौजूद रहे। विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सीबीआई-नई दिल्ली के मेल आईडी पर बयान की पीडीएफ फाइल भेज दी जाए। उस पर सीबीआई अपने माध्यम से आरोपित मुरली मनोहर जोशी के हस्ताक्षर कराकर अदालत को प्रेषित करे। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अन्य आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेदु चक्रवर्ती और आर.के. यादव उपस्थित रहे। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में इस समय आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सभी 32 आरोपियों के बयान सीआरपीसी की धारा-313 के तहत दर्ज हो रहे हैं।

अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को कारसेवकों ने मस्जिद ढहा दी थी। उनका दावा था कि मस्जिद की जगह पर राम का प्राचीन मंदिर हुआ करता था।

राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों में लालकृष्ण आडवाणी और जोशी भी शामिल थे। भाजपा नेता उमा भारती और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस मामले में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। विशेष अदालत मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है।

आईएएनएस

 


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