भाजपा नेता व अधिवक्ता गौरव भाटिया ने किया मानहानि का केस

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नई दिल्ली | वरिष्ठ वकील व भाजपा नेता गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स और यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

यह मामला पिछले महीने गौतमबुद्धनगर जिला एवं सत्र न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के दौरान हुई मारपीट की घटना के बाद उनके बारे में प्रसारित अपमानजनक सामग्री के बारे में है.

मामले को देख रहीं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने संबंधित पक्षों को समन जारी किया और अंतरिम राहत के लिए भाटिया के अनुरोध काेे स्वीकार कर लिया.

अंतरिम राहत की याचिका पर अब 8 अप्रैल को सुनवाई होनी है.

सुप्रीम कोर्ट पहले ही हमले का स्वत: संज्ञान ले चुका है.

भाटिया की याचिका में आर्टिकल 19 इंडिया के नवीन कुमार, द न्यूज लॉन्चर के नीलू व्यास, प्रोफेसर अखिल स्वामी और राजीव निगम व बीबीआई न्यूज जैसे यूट्यूब चैनलों सहित कई व्यक्तियों और संस्थाओं का नाम शामिल है.

प्रतिवादी के रूप में एक्स यूजर्स संदीप सिंह, विजय यादव, नेटफ्लिक्स और अन्य शामिल हैं.

भाटिया ने प्रतिवादियों को यूट्यूब और एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों पर उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने से रोकनेे की मांग की है.

याचिका में कहा गया है कि मानहानिकारक सामग्री के व्यापक प्रसार के कारण उनकी प्रतिष्ठा व आजीविका को नुकसान की संभावना है.”

इसमें आगे कहा गया है कि वीडियो में उसके खिलाफ घृणित और अपमानजनक आरोप हैं, जिसका उद्देश्य उसकी प्रतिष्ठा और अखंडता को धूमिल करना है. इसमें उस पर अभद्र व्यवहार, हमला और अपमानजनक आचरण का आरोप लगाया गया है, उन्हें एक ठग चित्रित करने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है.”

याचिका में गूगल और X से मानहानिकारक सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग भी की गई है.

आईएएनएस

 


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