मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

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मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो | आईएएनएस)

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दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में (दिल्ली के) पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

इसके साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया.

जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष सिसोदिया ने दी थी चुनौती. इसी मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

ED ने मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार किया था. दरअसल, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. तबसे मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है. वो न्यायिक हिरासत में है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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