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लखनऊ | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान को जमानत दे दी. यह जमानत उनको 26 महीने बाद मिली है. वह फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है.
हालांकि आजम खान को तत्काल रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले सप्ताह फर्जी दस्तावेजों पर किसी संस्था को मान्यता देने के संबंध में उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया था।
मोहम्मद आजम खान को अब किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन अतिक्रमण, जमीन हथियाने, जालसाजी और बिजली चोरी समेत 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है।
अंतत: रिहा होने से पहले उन्हें पिछले सप्ताह उनके खिलाफ दर्ज हुए 88वें मामले में जमानत लेनी होगी।
आईएएनएस
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