Krishna Janmabhoomi case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, हिन्दू पक्ष की याचिका स्वीकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर (मथुरा) से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को अनुमति दे दी.
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हमारा आवेदन, जिसमें हमने एक एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी, को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है.”
सर्वेक्षण करने के लिए पैनल के गठन पर फैसला 18 दिसंबर को होगा. यह फैसला अदालत करेगी.
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा दिया गया यह निर्णय – भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में आया है.
दावा कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत है जो स्थापित करते है कि मस्जिद एक हिन्दू मंदिर था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)