जहांगीरपुरी हिंसा का आरोपी अंसार ‘पुष्पा’ स्टाइल में पहुंचा था कोर्ट, वीडियो आया सामने
तस्वीर: सोशल मीडिया
दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दो किशोरों सहित अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह हिंसा दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार शाम को हुई थी.
आरोपियों की पहचान सलीम उर्फ चिकना (36), जाहिद (20), अंसार (35), शाहजाद (33), मुख्तार अली (28), मो. अली (18), आमिर (19), अक्सर (26), नूर आलम (28), मोहम्मद असलम (21), जाकिर (22), अकरम (22), इम्तियाज (29), मो. अली (27), अहीर (37), शेख सौरभ (42), सूरज (21), नीरज (19), सुकेन (45), सुरेश (43) और सुजीत सरकार (38) के रूप में हुई. सभी जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं.
इनके अलावा दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है.
पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) उषा रंगनानी ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से तीन बंदूकें और पांच तलवारें भी बरामद की गई हैं.
गिरफ्तार हुए लोगों में मुख्य आरोपी अंसार भी शामिल है। रविवार को जब पुलिस सभी आरोपियों को लेकर रोहिणी कोर्ट पहुंची तो अंसार ने वहां फिल्म ‘पुष्पा’ स्टाइल में एंट्री ली. वो मुस्कुरा रहा था. अंसार ने दो बार कैमरे के सामने फिल्म पुष्पा का मशहूर एक्ट दोहराया.
इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अंसार फिल्म पुष्पा का सीन दोहराता है। यह भी देखा जा सकता है कि अंसार मुस्कुरा रहा है.
#WATCH | Accused in Jahangirpuri violence case being taken to Rohini court pic.twitter.com/UZZPobYZ4n
— ANI (@ANI) April 17, 2022
आपको बताते चले, आरोपियों के खिलाफ धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 186 (जनता के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड), 427 (शरारत से नुकसान पहुंचाना) पचास रुपये की राशि), 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा घर, आदि को नष्ट करने के इरादे से शरारत), 307 (हत्या का प्रयास), 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)
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