दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त तक हवाई वस्तुओं के उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया

प्रतीकात्मक फोटो

The Hindi Post

नई दिल्ली| दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा उपायों के मद्देनजर सभी हवाई वस्तुओं के उड़ाने पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध शुक्रवार से 15 अगस्त तक रहेगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा, “सब-कन्वेंसनल एरियल प्लेटफार्म जैसे-पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या पैरा जम्पिंग पर 15 अगस्त तक रोक लगाई गई है।”

आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, ताकि आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी, सब-कन्वेंसनल एरियल प्लेटफार्म का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा न पहुंचा सकें।

आईएएनएस


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