पेट्रोल पर “टैक्स” हुआ जीरो, डीजल और विमान ईंधन पर…, नई दरें आज से लागू

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फाइल फोटो

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पेट्रोल पर “टैक्स” हुआ जीरो, डीजल और विमान ईंधन पर…, नई दरें आज से लागू

 

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (ATF) पर निर्यात शुल्क (Export Duty) घटा दिया है. नया आदेश शनिवार से लागू हो गया.

नए आदेश के तहत पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य कर दिया गया है, जबकि डीजल और एटीएफ पर लागू दरों में कटौती की गई है.

पेट्रोल: शुल्क 3.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर शून्य.

डीजल: कुल लेवी 25.5 रुपये से घटकर 24 रुपये प्रति लीटर.

विमान ईंधन (ATF): शुल्क 22 रुपये से घटकर 19.5 रुपये प्रति लीटर.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव केवल निर्यात होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू है. घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले ईंधन की उत्पाद शुल्क दरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानि जनता की जेब पर इस कमी से कोई फरक नहीं पड़ेगा.

केंद्र सरकार हर पखवाड़े अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की औसत कीमतों के आधार पर इन शुल्कों की समीक्षा करती है.

 

आईएएनएस/हिंदी पोस्ट डॉट इन

 


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