लेडीज कपड़े पहनकर घर में घुसा उमेश और महिला से रेप की कोशिश की, विरोध करने पर उसे जिंदा जलाया, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
सांकेतिक तस्वीर (IANS)
लेडीज कपड़े पहनकर घर में घुसा उमेश और महिला से रेप की कोशिश की, विरोध करने पर उसे जिंदा जलाया, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
मथुरा के फरह क्षेत्र में एक महिला को घर में घुसकर जिंदा जलाने वाले दोषी उमेश कुमार को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने इस जघन्य हत्याकांड को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ श्रेणी का मानते हुए दोषी पर 1.30 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
छद्म वेश में वारदात को दिया अंजाम
यह दिल दहला देने वाली घटना 11 मार्च 2025 की है. हरियाणा के पलवल निवासी 28 वर्षीय उमेश कुमार ने अपनी ही बहन की देवरानी को निशाना बनाने के लिए एक गहरी साजिश रची थी. वह साड़ी पहनकर महिला के वेश में अपनी बहन की ससुराल पहुंचा. दोपहर के समय जब 27 वर्षीय पीड़िता घर में अकेली थी, तब उमेश ने अंदर घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया था.
विरोध करने पर पेट्रोल से जलाया
जब पीड़िता ने अपनी अस्मत बचाने के लिए कड़ा विरोध किया तो आक्रोशित उमेश ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर लाइटर से आग लगा दी थी. महिला की चीख-पुकार सुनकर जब परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने छत से कूदकर भागने की कोशिश की थी. हालांकि, गिरने के कारण वह घायल हो गया था और ग्रामीणों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया था. गंभीर रूप से झुलसी महिला को उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
न्यायिक प्रक्रिया और सजा
पीड़िता के पति की तहरीर पर थाना फरह में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस सबूत पेश किए जिसके आधार पर न्यायालय ने उमेश कुमार को हत्या और दुष्कर्म के प्रयास का दोषी पाया. अदालत ने टिप्पणी की कि इस प्रकार के अमानवीय कृत्यों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है और दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाकर न्याय सुनिश्चित किया.
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