अंडों की बिक्री पर सख्ती, अब हर अंडे पर होगी तारीख की मुहर
सांकेतिक तस्वीर (AI Photo - ChatGPT)
अंडों की बिक्री पर सख्ती, अब हर अंडे पर होगी तारीख की मुहर
उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से राज्य में बिकने वाले प्रत्येक अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि (Lay Date) और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य होगा. पशुपालन और खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य अंडों की बिक्री में पारदर्शिता लाना और ग्राहकों को पुराने या खराब अंडे बेचे जाने से रोकना है. इस नियम के लागू होने के बाद अब दुकानदार ‘ताजा अंडा’ कहकर ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकेंगे और लोग स्वयं मुहर देखकर अंडे की गुणवत्ता की जांच कर पाएंगे.
विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य तापमान (30°C) पर अंडे केवल 2 सप्ताह तक सुरक्षित रहते हैं, जबकि कोल्ड स्टोरेज (2-8°C) में इन्हें 5 सप्ताह तक रखा जा सकता है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा और झांसी में ही प्रमुख कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद अब नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी. अंडों को सब्जियों के साथ स्टोर करना भी प्रतिबंधित होगा क्योंकि दोनों के लिए अलग-अलग तापमान की आवश्यकता होती है.
नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और दुकानदारों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा. आदेश का पालन न करने पर अंडों की खेप जब्त कर ली जाएगी और उन्हें या तो नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर ‘मानव उपभोग के लिए असुरक्षित’ की मुहर लगा दी जाएगी. सरकार का यह कदम न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी सेहत के प्रति जागरूक बनाने और बेहतर चुनाव करने में भी मददगार साबित होगा.
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