यौन शोषण मामला: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर इस दिन होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई
फोटो क्रेडिट : आईएएनएस
यौन शोषण मामला: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर इस दिन होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई
पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर कल (27 फरवरी) इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच दोपहर बाद इस पर विचार करेगी.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को निराधार और ‘सत्ता का षड्यंत्र’ बताया है. उन्होंने शिकायतकर्ता की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास निर्दोष होने के पुख्ता सबूत हैं और 17 जनवरी की कथित घटना पूरी तरह झूठी है.
उन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर ‘बुलडोजर संस्कृति’ और ‘अहंकार’ का आरोप लगाते हुए कहा कि विरोध करने वालों की आवाज दबाई जा रही है. उन्होंने साधु-संतों की सुरक्षा पर भी गहरी चिंता जताई.
इस केस को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में भी शिकायत दर्ज की गई है. आयोग ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही नोटिस जारी कर सकता है.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक हिस्ट्रीशीटर की तहरीर पर बिना ठोस सबूतों के पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग कर स्वामी के विचारों को दबाने और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है.
प्रयागराज के झूंसी थाने में 21 फरवरी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली है. उन पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया गया है.
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