तृणमूल के संस्थापकों में से एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय का निधन

Mukul Roy IANS

मुकुल रॉय (फाइल फोटो/आईएएनएस)

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तृणमूल के संस्थापकों में से एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय का निधन

 

कोलकाता | पूर्व रेल मंत्री और वरिष्ठ राजनेता मुकुल रॉय का सोमवार सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 73 वर्ष के थे.

उनके करीबी सहयोगियों के अनुसार, वह कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण काफी समय से इलाज करा रहे थे.

रॉय कभी तृणमूल कांग्रेस में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता थे. वह पार्टी के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे करीबी विश्वासपात्र थे. 1990 के दशक के उत्तरार्ध में, ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद जिस तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी, उसे बनाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से संपर्क करने वाले पहले नौ नेताओं में रॉय भी शामिल थे.

इसके बाद में, उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में रेल मंत्री, केंद्रीय जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया.

हालांकि, समय बीतने के साथ-साथ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व, विशेषकर ममता बनर्जी से दूरी बनाना शुरू कर दिया. सबसे पहले उन्हें पार्टी के महासचिव पद से हटा दिया गया और धीरे-धीरे पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी कम होती चली गई.

अंततः, 2017 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से संबंध तोड़ने और भाजपा में शामिल होने का फैसला किया. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया था. वह 2021 तक भाजपा में बने रहे.

2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, उन्होंने नादिया जिले के कृष्णानगर (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा.

हालांकि, चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ ही दिनों बाद वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. हालांकि, उन्होंने राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा नहीं दिया और आधिकारिक तौर पर वहां भाजपा विधायक के रूप में बने रहे थे.

विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंदोपाध्याय ने रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भाजपा की याचिका को खारिज कर दिया था.

स्पीकर ने कहा था कि चूंकि रॉय आधिकारिक तौर पर भाजपा के उम्मीदवार थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती थी.

रॉय को सदन की लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष भी बनाया गया था.

इसके बाद, भाजपा ने कृष्णानगर (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में रॉय की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था. इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद, अंततः 12 नवंबर, 2025 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने रॉय की सदन की सदस्यता रद्द कर दी थी.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को उनके बेटे सुभ्रांशु रॉय ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. 16 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागच की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी.

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