कोर्ट ने दिया ‘शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद’ पर FIR का आदेश, क्या है मामला ?

Swami Avimukteshwaranand Saraswati (1)

Photo Credit: IANS

The Hindi Post

कोर्ट ने दिया ‘शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद’ पर FIR का आदेश, क्या है मामला ?

 

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) की विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने शनिवार को पुलिस को निर्देश दिया की वे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करे.

एडीजे (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए है. कोर्ट के निर्देशों के बाद यह मामला झूंसी थाने में दर्ज किया जाएगा.

समाचार एजेंसी ‘एनी’ (ANI) की रिपोर्ट के अनुसार, शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा धारा 173(4) के तहत आवेदन दायर कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

 

हिंदी पोस्ट डॉट इन

 


The Hindi Post

You may have missed

error: Content is protected !!