“अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते, तो भारत छोड़ दें….”, सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को सुनाई खरी-खरी, क्या है यह मामला ?

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फोटो क्रेडिट : आईएएनएस

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“अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते, तो भारत छोड़ दें….”, सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को सुनाई खरी-खरी, क्या है यह मामला ?

 

सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और वॉट्सऐप को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी कंपनी डेटा शेयरिंग के नाम पर इस तरह से देश की जनता के निजते के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती है. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर भारत के नियम नहीं मानने हैं तो तुम्हें देश छोड़कर निकल जाना चाहिए. मेटा और वॉट्सऐप ने कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें उनपर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि 9 फरवरी को इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में निजता के अधिकार की सख्ती से रक्षा की जाती है. प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों की गोपनीयता संबंधी शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की गई हैं कि आम नागरिक उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे और ये कंपनियां उनका डेटा चोरी करती रहेंगी. कोर्ट ने कहा कि वह प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गजों को उन उपभोक्ताओं का डेटा साझा करने की अनुमति नहीं देगा जिनके साथ असान समझौते किए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और मेटा की याचिकाओं के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पक्षकार बनाया और कहा कि वह नौ फरवरी को अंतरिम आदेश पारित करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ‘ऑप्ट आउट का विकल्पही कहां है?’ अगर यूजर डेटा शेयर नहीं करना चाहता तो उसे इससे बाहर रहने का विक्लपमिलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि टेक जॉयन्ट्स को इस तरह से डेटा शेयर करने की परमीशन नहीं मिलेगी. वहीं वॉट्सऐप की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अखिल सिब्बल ने कहा कि प्लैटफॉर्म की पॉलिसी से बाहर रहने का भी ऑप्शन है.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 नवंबर में एक आदेश पारित किया था. इसमें कहा गया था कि वॉट्सऐप की 2021 में गोपनीयता नीति की जांच की गई और पाया गया कि यूजर्स पर मानो या तो छोड़ दो की नीति थोप दी गई है. वहीं यूजर्स को ऑप्ट आउट करने का भी विकल्प नहीं दिया गया है. ऐसे में यह प्रतिस्पर्धा नियम 2002 के खिलाफ है. इसी बेस पर कंपनी पर 213.14 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया था.

 


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