UP ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ नाम हटे—क्या अब नहीं कर पाएंगे वोट?
UP ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ नाम हटे—क्या अब नहीं कर पाएंगे वोट?
उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है. इस नई ड्राफ्ट लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पहले जहां राज्य में करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे, वहीं SIR के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर लगभग 12 करोड़ 55 लाख रह गई है. यानी करीब 2 करोड़ 89 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं.
ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, क्या वे अब वोट नहीं दे पाएंगे? इसका जवाब है—घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम नहीं होती. चुनाव आयोग इसके बाद फाइनल मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को जारी करेगा. ड्राफ्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उन्हें फाइनल लिस्ट आने से पहले अपना नाम दोबारा जुड़वाने का पूरा मौका दिया गया है.
ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद मतदाताओं को चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाकर अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और अन्य विवरण जरूर जांचना चाहिए. अगर नाम सूची में नहीं मिलता है या किसी तरह की गलती है तो मतदाता 6 फरवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
नाम जुड़वाने या सुधार के लिए दो विकल्प हैं—
ऑफलाइन: अपने क्षेत्र के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करें और जरूरी दस्तावेज जमा करें.
ऑनलाइन: चुनाव आयोग के पोर्टल या ECI.Net ऐप के जरिए फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ सकते हैं. अगर नाम या विवरण में गलती है तो फॉर्म-8 के जरिए सुधार कराया जा सकता है.
जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पारिवारिक दस्तावेज, पुरानी वोटर लिस्ट, पासपोर्ट या अन्य पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं.
संक्षेप में, ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटना वोटिंग का अधिकार खत्म नहीं करता. समय रहते प्रक्रिया पूरी करने पर नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा और मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.
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