डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका! US कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी तीखी प्रतिक्रिया
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है. दरअसल, अमेरिका के एक फेडरल अपील कोर्ट ने अधिकांश टेरिफ को गैरकानूनी करार दे दिया है. यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है.
इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चेलैंज करेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे. उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को गलत और पक्षपाती बताया. उन्होंने कहा कि अगर ऐसे रहने दिया गया तो यह फैसला अमेरिका को बर्बाद कर देगा. राष्ट्रपति बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ का इस्तेमाल अपने राष्ट्र के हित में करेंगे.
कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक जारी रहने की अनुमति दी है. इससे ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिल गया है.
व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने अस्थायी रोक का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे. उन्हें उम्मीद है कि सरकार यह मामला अंत में जीत जाएगी.
अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने 7-4 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है. कोर्ट का कहना है कि टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है न कि राष्ट्रपति के पास. यह फैसला ट्रंप के टैरिफ संबंधी फैसले के खिलाफ है.
कोर्ट ने कहा कि संविधान में टैरिफ लगाने की शक्ति विशेष रूप से कांग्रेस को दी गई है. जब ट्रंप सरकार ने ट्रेड वॉर शुरू किया तो उन्होंने आईईईपीए कानून का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि व्यापार घाटे की वजह से देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति बन गई है. इसी के आधार पर उन्होंने सामानों पर टैरिफ यानि सीमा शुल्क लगा दिया था.
पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नील कटियाल डेमोक्रेटिक राज्यों और छोटे कारोबार के समूह के प्रमुख वकीलों में से थे जिन्होंने ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को अदालत में चुनौती दी थी.
Hindi Post Web Desk
