नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से सेक्स भी है रेप, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम है तो सहमति से बने यौन संबंध के बावजूद रेप का मामला दर्ज हो सकता है. कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता के पति के खिलाफ दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. जस्टिस गोविंद सनप की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी.
कोर्ट ने व्यक्ति की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाए गए थे और संबंध बनाए जाने के समय वह उसकी पत्नी थी.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, 12 नवंबर को जारी आदेश में जज ने कहा, “एपेक्स कोर्ट की ओर से निर्धारित कानून के मद्देनजर यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि अपीलकर्ता का पीड़ित पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार या यौन हिंसा नहीं माना जाएगा. यह बताना जरूरी है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संभोग करना बलात्कार है, फिर चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं.”
दरअसल, वर्धा जिले (महाराष्ट्र) की एक कोर्ट ने 09 सितंबर 2021 को एक युवक को POCSO (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण) एक्ट के तहत दोषी पाया था. युवक ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
अपीलकर्ता (युवक) को नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद 25 मई 2019 को गिरफ्तार किया गया था.
पीड़िता का कहना था कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और अपीलकर्ता ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए और शादी का झूठा वादा कर इसे जारी रखा.