बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर नहीं चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
बहराइच हिंसा के आरोपियों के मकानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर बुधवार तक रोक लगा दी गई है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को दिया. यानि अब बुधवार तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी.
जस्टिस बीआर गवई ने कहा, “आप इस अदालत द्वारा पारित आदेश से अवगत हैं. यदि वह (उत्तर प्रदेश सरकार) इस आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनकी मर्जी है.”
राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सहमति व्यक्त की कि जिलाधिकारी बुधवार तक कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे.
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था. इसके बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने यहां के कुछ घरों पर लाल निशान लगा दिए थे. जिन घरों पर लाल निशान लगाए गए थे उनमें सरफराज का घर भी शामिल था. सरफराज पर राम गोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल होने का आरोप है.
आरोप है कि ये इमारतें अवैध हैं. जिन लोगों के घर पर लाल निशान लगाए गए थे उनमें से तीन लोगों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी. इसी मामले में आज सुनवाई हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों पर अतिक्रमण से जुड़े मामले को छोड़कर बिना इजाजत के पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)