अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, अगली सुनवाई 3 अप्रैल को

Arvind Kejriwal (5)

फाइल फोटो

The Hindi Post

नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्‍हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया है.

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने ED की हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग वाली केजरीवाल की अंतरिम अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ED को 2 अप्रैल तक का समय दिया है.

मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.

केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य आम आदमी पार्टी पार्टी को कमजोर करना है. उन्होंने तत्काल रिहाई का आग्रह किया.

आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेजा गया था. केजरीवाल ने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था.

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट से उनकी रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया पर कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

 


The Hindi Post
error: Content is protected !!