राज्य सरकार के वरिष्ठ अफसर ने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक किया रेप, उसकी पत्नी ने भी दिया साथ, बेटे से दवा मंगाकर कराया गर्भपात…
सांकेतिक तस्वीर (आईएएनएस)
नई दिल्ली | कक्षा बारहवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा से कथित तौर पर रेप करने के आरोप में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक उप निदेशक पर पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.
एक पुलिस सूत्र ने बताया कि आरोपी अफसर ने 2020 से 2021 के बीच अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से कई रेप किया. इसमें अफसर की पत्नी ने भी उनकी मदद की.
सूत्र ने कहा, “चूंकि उनकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उनका साथ दिया और पुलिस को जानकारी नहीं दी, इसलिए हमने उनकी पत्नी के खिलाफ FIR में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) जोड़ी है.”
पीड़िता बारहवीं कक्षा की छात्रा है. उसकी मुलाकात आरोपी से एक चर्च में हुई थी. 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में आ गई थी.
सूत्र ने कहा, “आरोपी ने लड़की से दोस्ती कर ली. उसकी मदद करने के बहाने वो उसे अपने घर ले गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब लड़की गर्भवती हो गई, तो उसने लड़की को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. जब पीड़िता ने आरोपी की पत्नी को पूरी बात बताई तो उन्होंने उसकी मदद करने के बजाए उसका गर्भपात करवा दिया. महिला ने गर्भपात की गोलियाँ खरीदने के लिए अपने बेटे को भेजा था.”
फिलहाल लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी.
आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(एफ), 506, 509, 323, 313, 120बी, और 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
आईएएनएस
