भाजपा सांसद को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, ठहराए जा सकते है लोक सभा से आयोग्य
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा (उत्तर प्रदेश) से वर्तमान भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा की एमपी-एमएलए अदालत ने दो साल की कैद की सजा सुनाई है.
कठेरिया पर (आगरा के एक मॉल में) टोरेंट कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा था. उन्हें आईपीसी की धारा 147 (दंगा) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया है. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी.
Uttar Pradesh | MP-MLA Court pronounces two-year imprisonment for BJP MP from Etawah, Ramshankar Katheria in connection with a case of vandalism at a company in a Mall in 2012. He was found guilty under sections 147 (rioting) and 323 (voluntarily causing hurt) of the IPC. pic.twitter.com/w7HPJoT3Tp
— ANI (@ANI) August 5, 2023
दो जेल की सजा मिलने के बाद कठेरिया को लोकसभा से अयोग्य ठहराया जा सकता है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
