राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘मोदी सरनेम’ मामले में सजा पर रोक

Photo: IANS/Qamar Sibtain

The Hindi Post

नई दिल्ली | मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी.

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में पैरवी की. उन्होंने कहा ये कोई अपहरण, रेप या हत्या का मामला नहीं है, मानहानि का मामला है.

ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद संसद की उनकी सदस्यता चली गई थी.

गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दोषसिद्धि को “अजीब” बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मामले में गांधी की दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ”हर पीड़ित केवल भाजपा पदाधिकारी या कार्यकर्ता है.”

दूसरी ओर, मानहानि मामले में शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि गांधी का इरादा ‘मोदी’ उपनाम वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि यह प्रधानमंत्री के उपनाम के समान है.

आईएएनएस


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