सजा बरकरार रहने पर कितने सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी

फाइल फोटो: आईएएनएस

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं हैं. लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उन्हें अयोग्य करार दे दिया.

राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत द्वारा गुरुवार को वर्ष 2019 के ‘मोदी उपनाम’ आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने और उन्हें दो वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला लिया है और अब उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो गई है.

हालांकि राहुल गांधी को इस फैसले (सूरत की अदालत का फैसला) के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी गई है. यह फैसला भी सूरत की अदालत ने ही सुनाया था. अब राहुल इस फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील दायर कर सकते है. अगर सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख भी कर सकते है.

सूरत की अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा को अगर ऊपरी अदालत ने नहीं घटाया या रद्द नहीं किया तो राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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