नई कर व्यवस्था के तहत अब 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत करदाताओं के लिए आयकर छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. यानि 7 लाख रूपए तक की आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा (नई कर व्यवस्था के तहत). यह खबर टैक्सधारकों के लिए राहत भरी हैं.
वर्तमान में 5 लाख रुपये की आय वाले कोई आयकर नहीं देते हैं (नई कर व्यवस्था के तहत).
सीतारमण ने कहा, “वर्तमान में, 5 लाख रुपये तक की आय वाले आयकर का भुगतान नहीं करते हैं. मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है.”
अगर 7 लाख से ज्यादा आमदनी हैं तो इस प्रकार से टैक्स स्लैब तय की गई हैं –
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत होगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जबकि 15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब पर 30 प्रतिशत कर होगा.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क//आईएएनएस
