“आधार का आत्मविश्वास से करें इस्तेमाल.. लेकिन रखे इन बातों का ख्याल..” : UIDAI ने जारी की एडवाइजरी

Photo: IANS

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नई दिल्ली | सुविधाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बैंक खाते, स्थायी खाता संख्या (पैन), या पासपोर्ट सहित किसी भी अन्य पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेज की तरह ही इसे भी सुरक्षित रखें. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई/UIDAI) ने शुक्रवार को यह बात कही.

आधार, एक भारतीय निवासी की डिजिटल आईडी है. यह देश भर में, ऑनलाइन और ऑफलाइन पहचान सत्यापन के एकल स्रोत के रूप में काम करता है.

यूआईडीएआई ने एक एडवाइजरी में कहा – आधार को किसी भी विश्वसनीय संस्था के साथ साझा करते समय, उसी स्तर की सावधानी बरती जाए, जो एक मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या या पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन, राशन कार्ड, आदि जैसे किसी अन्य पहचान दस्तावेज को साझा करते समय किया जाता है.

यदि कोई निवासी अपना आधार नंबर साझा करने में सहज महसूस नहीं करता है तो यूआईडीएआई वर्चुअल पहचानकर्ता (वीआईडी/VID) की सुविधा भी प्रदान करता है. वीआईडी को दो तरह से जनरेट किया जा सकता है. पहला – आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर माईआधार पोर्टल के माध्यम से. इसे (VID) कैलेंडर दिवस की समाप्ति के बाद बदला जा सकता है. अतिरिक्त सुरक्षित के लिए आधार लॉकिंग के साथ-साथ बायोमेट्रिक लॉकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है.

यूआईडीएआई ने कहा, अगर ऐसी संभावना है कि कोई भारतीय निवासी कुछ समय के लिए आधार का उपयोग नहीं करेगा, तो वह ऐसी समयावधि के लिए आधार या बायोमेट्रिक्स को लॉक कर सकता है. इसे आसानी से और तुरंत अनलॉक भी किया जा सकता है.

यूआईडीएआई, जिसके पास तकनीकी रूप से उन्नत पारिस्थितिकी तंत्र है, हर भारतीय नागरिक को यह सुविधा देता है कि वो वेबसाइट या एम-आधार ऐप (M-Aadhar App) पर पिछले छह महीनों के प्रमाणीकरण इतिहास को देख सकता है. इसके अलावा, यूआईडीएआई नागरिकों को ईमेल पर हर प्रमाणीकरण के बारे में सूचित भी करता है.

यूआईडीएआई ने निवासियों से यह भी अनुरोध किया है कि वह आधार पत्र/पीवीसी कार्ड या उसकी प्रति को इधर-उधर न छोड़ दे. अपने आधार को सार्वजनिक रूप से साझा न करें, विशेष रूप से सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर. आधार धारकों को किसी भी अनधिकृत संस्था को आधार ओटीपी का खुलासा नहीं करना चाहिए और किसी के साथ एम-आहार पिन भी साझा करने से बचना चाहिए.

आधार धारक, अपने आधार का अनधिकृत उपयोग होने की स्थिति में या आधार से संबंधित किसी अन्य मामले में 24X7 टोल-फ्री हेल्पलाइन 1947 पर यूआईडीएआई से संपर्क कर सकते हैं.

आईएएनएस/हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

 


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