हाईकोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को अदालत में पेश होने को कहा
फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर (Justice S. Murlidhar) के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी लो लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांग ली है. अग्निहोत्री ने भीमा कोरेगांव हिंसा केस (Bhima Koregaon Violence Case) में आरोपित एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को जमानत देने वाले न्यायमूर्ति एस मुरलीधर पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी.
माफी मांगने के बाद भी कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को 16 मार्च 2023 को अदालत में पेश होने को कहा है.
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर, उड़ीसा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है.
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उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाने को लेकर अग्निहोत्री के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने भीमा कोरेगांव मामले में नवलखा को राहत दी थी.
विवेक अग्निहोत्री ने जज के खिलाफ अपना बयान वापस लेते हुए एक हलफनामा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया है. साथ ही उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी है. हालांकि, उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा है.
अदालत मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च, 2023 को करेगी.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क