Corona Alert: विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी हुई, जानिए इसके बारे में सब कुछ

फोटो: आईएएनएस (सांकेतिक तस्वीर)

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नई दिल्ली | कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कुछ यात्रियों की कोविड की रैंडम जांच हो.

नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा: “यह निर्णय लिया गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय हवाई अड्डे के संचालकों और हवाईअड्डा स्वास्थ्य कार्यालयों (एपीएचओ) के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित करेगा कि फ्लाइट में कुल यात्रियों का 2 प्रतिशत का आगमन पर रैंडम टेस्ट किया जाए.”

उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों की पहचान (जिनका सैंपल टेस्ट करने के लिए लिया जाएगा) एयरलाइन करेगी, फिर चाहे वो अलग-अलग देशों के ही क्यों न हों. यात्रियों का टेस्ट होने के बाद वो सैंपल को जमा कराएंगे और इसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से जाने की अनुमति दी जाएगी.

किसी यात्री की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme) के साथ shoc.idsp@ncdc.gov.in पर साझा किया जाएगा जिससे कि आगे की कार्रवाई के लिए इसे संबंधित राज्य के साथ शेयर किया जा सके. अगर किसी यात्री का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके सैंपल जीनोमिक परीक्षण के लिए भेजे जाने चाहिए.

पत्र में कहा गया – “नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध है कि यह परीक्षण सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रियायती और समान दरों पर किया जाए”.

यह व्यवस्था शनिवार (24 दिसंबर) सुबह 10 बजे से लागू हो जाएगी.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस

 


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