17 वर्षीय लड़के से शादी करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में महिला गिरफ्तार
चेन्नई | पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी कि पोलाची इलाके में पेट्रोल पंप पर काम करने वाली 19 वर्षीय एक महिला को नाबालिग लड़के से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 17 वर्षीय लड़के से शादी करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने पोस्को अधिनियम की धारा 5 (एक) (गंभीर यौन हमला) और धारा 6 (बढ़े हुए यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में उसे विशेष अदालत में पेश किया गया और कोयंबटूर केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, महिला ने 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और पोलाची में पेट्रोल पंप पर नौकरी करने लगी थी। प्लस 2 क्लास पूरा करने वाला युवक भी पेट्रोल पंप पर काम करता था। जिस दौरान महिला को लड़के से प्यार हो गया और बाद में उसके साथ डिंडीगुल चली गई।
उन्होंने गुरुवार को डिंडीगुल में शादी की और वापस कोयंबटूर लौट आए जहां वे किराए के मकान में रह रहे थे। लड़के की मां ने शनिवार को पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और जब महिला को शिकायत का पता चला तो उसने पोलाची के महिला थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।
कोयंबटूर के चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. मनोज रगुनाथन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि इस तरह के मामले आम नहीं हैं और इस तरह के रिश्ते में पहल करने वाली महिलाएं कम होती हैं। उन्हें भी लड़के के साथ-साथ उचित परामर्श भी दिया जाना चाहिए।
आईएएनएस