सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 10वीं, 12वी कक्षा की परीक्षा फीस माफ करने की याचिका

Supreme Court IANS 222

फाइल फोटो: आईएएनएस

The Hindi Post

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा फीस माफ किए जाने का आग्रह किया गया था। दलील दी गई थी कि कई परिवार लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जस्टिस अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की खंडपीठ ने कहा कि वो कैसे सरकार को इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं।

छात्रों और अभिभावकों की ओर से एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी। इससे पहले इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून का पालन करते हुए और सरकार की नीतियों को देखते हुए ही कोई फैसला लिया जाए।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते लोगों की आमदनी कम हो गई है। वो बहुत मुश्किल से दो वक्त का खाना जुटा पा रहे हैं। याचिका में सलाह दी गई थी कि पीएम केयर फंड से बच्चों की फीस दी जाय।

आईएएनएस

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