इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कल तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां देने का दिया निर्देश

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चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को चुनावी बॉन्ड की जानकारियां देने के लिए 30 जून तक का समय देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने 12 मार्च (मंगलवार) तक जानकारियां देने का निर्देश दिया है.
साथ ही चुनाव आयोग को 15 मार्च तक ये जानकरियां अपनी वेबसाइट पर डालने का कहा है.
कोर्ट ने SBI CMD को ब्योरा जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने SBI के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया.