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नई दिल्ली | गूगल को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने टेक दिग्गज गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गूगल पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जुर्माने के फैसले को सही ठहराया है.
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि एनसीएलएटी के आदेश में अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने एनसीएलएटी को 31 मार्च तक गूगल की अपील पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीसीआई के आदेश के अनुपालन को एक सप्ताह की और अवधि के लिए बढ़ाया जाता है.
पिछले साल अक्टूबर में, सीसीआई ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसी फैसले के खिलाफ, गूगल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था पर उसको शीर्ष अदालत से कोई राहत नहीं मिली.
आईएएनएस
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