अब राहुल गांधी को झारखंड की अदालत में पेश होना होगा, जानिए क्या है यह मामला

फाइल फोटो | आईएएनएस

The Hindi Post

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को एक बड़ा झटका लगा. ‘मोदी सरनेम’ मामले में झारखंड की MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की उनकी याचिका खारिज कर दी.

रांची के प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है.

राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि उनको व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी जाए. राहुल की तरफ से उनके वकील ने यह याचिका कोर्ट में लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी.

अब राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ेगा.

राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ केस में मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल कि सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद लोक सभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लोक सभा स्पीकर ने यह कार्रवाई की थी.

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे. यहां उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी… सबका कॉमन सरनेम क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?”

इसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. इस पर बीती 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. इसके कारण ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


The Hindi Post
error: Content is protected !!

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dxeapwxx/public_html/wp-includes/functions.php on line 5464