नया इनकम टैक्स बिल संसद में हुआ पेश, क्या है इसमें खास?
नई दिल्ली | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया. नए बिल में सरकार ने कानूनों के सरलीकरण पर जोर दिया है. नया कानून पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा, जो कि मौजूदा समय में पुराना पड़ चुका है और बार-बार संशोधनों के कारण काफी पेचीदा हो गया है.
इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार ने सुधारों और कानून को सरल बनाने पर जोर दिया है.
इस बिल में सेक्शंस की संख्या घटाकर 819 से 536 कर दी गई है. इसमें अनावश्यक छूटों को समाप्त कर दिया गया है.
सबसे पहले बिल में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर जोर दिया गया है. नए आयकर कानून में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है, अब केवल टैक्स ईयर होगा.
नया टैक्स कानून एक अप्रैल, 2026 से अमल में लाया जाएगा.
लोकसभा में पेश होने के बाद, नए कानून को आगे के विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा.
यह बिल मौजूदा टैक्स स्लैब्स में बदलाव नहीं करेगा और ना ही दी गई टैक्स छूट को कम करेगा. इसके बजाय नए कानून का लक्ष्य छह दशक पुराने कानून को मौजूदा समय के अनुकूल बनाना है.
इससे भारत का टैक्स बेस मजबूत होगा और लंबे समय में आय स्थिरता में सुधार होगा. यह कानून भारत के टैक्स सिस्टम को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के करीब भी लाता है.
इनकम टैक्स बिल 2025 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी से संचालित असेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
टैक्स कानूनों को सरल बनाकर नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार की कोशिश है कि बिजनेस संस्थान अपना ध्यान बिजनेस पर लगाए न कि टैक्स प्लानिंग पर. इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी.