केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज FIR मामले में हाई कोर्ट ने दिया यह अहम आदेश
बेंगलुरु | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा कर्नाटक के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र, पूर्व प्रदेश (कर्नाटक) अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा गई है. यह रोक कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को लगाई.
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल खंडपीठ ने पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए सोमवार को यह आदेश पारित किया. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी.
भाजपा नेता नलिन कुमार कटील की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के. राघवन ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप जबरन वसूली की परिभाषा के कहीं भी करीब नहीं आते हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी आरोपी बनाया गया है.
शिकायतकर्ता आदर्श अय्यर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ईडी का डर दिखा के एक राजनीतिक पार्टी के लिए धन एकत्र किया गया. प्रशांत भूषण ने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि जबरन वसूली है.
शनिवार (28 सितंबर) को कर्नाटक पुलिस ने चुनावी बॉन्ड के जरिए ‘जबरन वसूली’ के आरोप में वित्त मंत्री सीतारमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
बेंगलुरु पुलिस ने कोर्ट के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज की थी. इस मामले में वित्त मंत्री सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस