CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से की गिरफ्तारी के खिलाफ ……..

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नई दिल्ली | दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ED रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को 6 मई को सूचीबद्ध किया गया है जबकि (सुप्रीम) कोर्ट ने इसे (याचिका) अगले हफ्ते (सोमवार – 29 अप्रैल से शुरू होने वाला हफ्ता) में सूचीबद्ध करने को कहा था. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कही.

जस्टिस संजीव खन्ना ने सिंघवी से कहा, “आप एक ईमेल भेजें. हम इसे ले लेंगे.” जवाब में, सिंघवी ने कहा कि वह इस केस की तत्काल लिस्टिंग करने के लिए ईमेल करेंगे.

सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले में ED ने जवाब दाखिल कर दिया है. ऐसे में अगले हफ्ते सुनवाई की जाए.

पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ED को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पेटिशन) को आगे की सुनवाई के लिए 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्टिंग करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने ED को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था और याचिकाकर्ता पक्ष (अरविंद केजरीवाल) को 27 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी.

ED के हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है. उनके ‘पूर्ण असहयोगात्मक रवैये’ की वजह से उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी.

इस हलफनामे में कहा गया है कि केजरीवाल नौ बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए. वह पूछताछ से बचते रहे. पीएमएलए की धारा 17 के तहत बयान दर्ज कराने के समय वह टालमटोल करते रहे. वह पूरी तरह से असहयोग कर रहे थे.

बता दे कि CM केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)

 


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