अगर इतनी संख्या से ज्यादा सिम रखे तो लगेगा दो लाख रुपये का जुर्माना
देश में नई दूरसंचार नीति बुधवार यानि 26 जून से लागू हो गई है. इसके अनुसार, अब एक व्यक्ति 9 से ज्यादा सिम नहीं रख सकता.
जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के निवासियों के लिए यह सीमा 6 सिम की है. इससे अधिक सिम कार्ड का उपयोग करने पर पहली बार 50 हजार रुपये और बाद में दो लाख रुपये का जुर्माना लगेगा.
नई नीति के तहत, धोखाधड़ी से सिम कार्ड लेने व किसी और के पहचान दस्तावेज का उपयोग करने पर तीन साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं.
विज्ञापन का मैसेज भेजने के लिए ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी. ग्राहकों की मंजूरी के बिना भेजे गए कारोबारी संदेशों पर संबंधित ऑपरेटर को दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. साथ ही, सेवाएं देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.
बता दे कि पिछले साल दिसंबर में दूरसंचार नीति संसद से पारित हुई थी. इसके बाद इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क