पति एक, पत्नियां दो: हफ्ते में 3-3 दिन पति रहेगा दोनों के साथ, संडे को अपने मर्जी चलाने की छूट

सांकेतिक तस्वीर (पिक्साबे)

The Hindi Post

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां के रहने वाले 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी दो पत्नियों ने एक अनोखा समझौता किया है. दोनों पत्नियां इस बात पर सहमत हो गई है कि उनका पति हफ्ते में तीन-तीन दिन उनके साथ बिताएगा. यानि पति पहली पत्नी के साथ हफ्ते में तीन दिन बिताएगा और फिर दूसरी पत्नी के साथ भी इतने ही दिन रहेगा.

संडे का दिन पति अपने हिसाब से रह सकता है. यानि पति तय करेगा कि वो किस पत्नी के साथ संडे बिताएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पति अपनी सैलरी को भी बांटेगा. सैलरी भी दोनों पत्नियों को आधी-आधी मिलेगी. दोनों पत्नियों को एक-एक फ्लैट भी मिलेगा. इस शख्स के पास दो फ्लैट है. इसलिए उसे दोनों पत्नियों को एक-एक फ्लैट देना होगा.

दोनों पत्नियों और पति से सलाह मशविरा करने के बाद यह समझौता हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर निवासी एक युवक हरियाणा के गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है. वर्ष 2018 में उसकी शादी हुई थी. पति-पत्नी दो साल साथ में रहे. इसके बाद 2020 में देशभर में लॉकडाउन लग गया. युवक अपनी पत्नी को ग्वालियर में उसके मायके में छोड़ कर वापस गुरुग्राम आ गया. पत्नी ग्वालियर में रह रही थी और पति गुरुग्राम में.

लॉकडाउन हटने के बाद वह पत्नी को लेने नहीं आया. इस दौरान इस शख्स ने ऑफिस में काम करने वाली युवती से दूसरी शादी कर ली. जब यह बात पहली पत्नी को पता चली तो जम कर बवाल हुआ. दरअसल, मामला ऐसे खुला कि पहली पत्नी पति के ऑफिस पहुंच गई. यहां उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है. इसके बाद, पहली पत्नी कोर्ट पहुंच गई.

महिला ने गुजारा भत्ते के लिए ग्वालियर के फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया. कोर्ट ने एडवोकेट और काउंसलर हरीश दीवान से मंगलवार को होने वाली सुनवाई से पहले समझौता कराने का प्रयास करने को कहा.

दीवान ने इस शख्स से बात की और उसे बताया कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिला से शादी करना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दंडनीय है. दीवान ने उस व्यक्ति से यह भी कहा कि अगर पहली पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज करवा दी तो उसकी नौकरी भी जा सकती है.

इसके बाद तीनों पक्ष (पति और उसकी दोनों पत्नियां) आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट (कोर्ट के बाहर समझौता करने) पर राजी हो गए. समझौते के तहत, इस शख्स को सप्ताह में तीन दिन अपनी पहली पत्नी के साथ और अगले तीन दिन दूसरी पत्नी के साथ बिताने होंगे. वह रविवार को किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र है.

दीवान के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होने पर पहली पत्नी कोर्ट जा सकती है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों पत्नियों से इस शख्स को एक-एक संतान भी है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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