लिव-इन पार्टनर ने पार की ‘दरिंदगी’ की हर हद ! सेनेटाइजर डालकर 19 साल की छात्रा के प्राइवेट पार्ट में लगाई आग, बाल…….

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सांकेतिक तस्वीर (AI Photo - ChatGPT)

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लिव-इन पार्टनर ने पार की ‘दरिंदगी’ की हर हद ! सेनेटाइजर डालकर 19 साल की छात्रा के प्राइवेट पार्ट में लगाई आग, बाल…….

 

हरियाणा के गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 19-वर्षीय युवती ने एक युवक पर उसके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है. यह भी आरोप है कि युवक ने युवती के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डाल कर आग लगा दी.

मूल रूप से त्रिपुरा (राज्य) की निवासी युवती अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया है. इसमें उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया है. उसने आरोप लगाया कि युवक ने उसके निजी अंगों पर सैनिटाइजर छिड़ककर आग लगा दी.

पीड़िता का आरोप है कि शिवम (19) ने उसके सिर पर (पानी पीने वाली) बोतल से हमला किया. इसके बाद उसने चाकू से हमला कर दिया.

रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि युवक और युवती लिव-इन में रहते थे. युवती गुरुग्राम के एक कॉलेज में पढ़ती है.

गुरुग्राम पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ तीन दिनों तक लगातार हिंसा होती रही और शिवम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

पीड़िता का आरोप है कि 19 फरवरी को शादी की बात पर दोनों के बीच हुए विवाद के बाद उसके पार्टनर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर चुकी है. कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

पुलिस के अनुसार, युवती (पीड़िता) और शिवम की मुलाकात सितंबर 2025 में हुई थी. दोनों ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे. फिर वे गुरुग्राम के सेक्टर 69 में लिव-इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे.

पुलिस के अनुसार, मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि युवती के शरीर पर गंभीर चोटों के कई निशान है.

गुरुग्राम के डीसीपी (साउथ) हितेश यादव ने कहा कि पीड़िता को सबसे पहले गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था. चोटों की गंभीरता को देखते हुए और बेहतर इलाज के लिए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया.

यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़िता की मां ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी. पीड़िता की मां ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी आरोपी के साथ लिव-इन में रह रही थी.

पीड़िता की मां ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की धाराएं भी जोड़ने की मांग की है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. इसमें धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचना), 118(1) (खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 69 (धोखे से या शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में अतिरिक्त धाराएं जोड़ने पर विचार किया जाएगा.

 

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