किन शर्तों पर अभिजीत दीपके-सौरव दास-आशुतोष रंका को कोर्ट ने किया रिहा ?

Abhijeet Dipke Saurabh Das and Ashutosh Ranka IANS (1)

फोटो: आईएएनएस

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किन शर्तों पर अभिजीत दीपके-सौरव दास-आशुतोष रंका को कोर्ट ने किया रिहा ?

 

नई दिल्ली | दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं को ‘शांति और सदाचार’ बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

इससे पहले सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने पुष्टि की थी कि कोर्ट ने पार्टी नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका को रिहा कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने तीनों को एहतियातन हिरासत में लिया था.

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि 10 अक्टूबर को अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास की गिरफ्तारी बीएनएसएस (BNSS) की धारा 126/170 के तहत की गई थी. सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 11 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली कैंट स्थित एसईएम कोर्ट में पेश किया गया.

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पुलिस के मुताबिक, एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर 50,000 रुपये का मुचलका भरवाकर कोर्ट ने तीनों को छोड़ दिया

गौरतलब है कि शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही इन तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया था. वे चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने दिल्ली आए थे.

सीजेपी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है और इसी सिलसिले में प्रदर्शन की योजना बनाई थी.

IANS/Hindi Post Dot In

 


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