पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बेगम को सुनाई गई 14 साल जेल की सजा

इमरान खान (फाइल फोटो: आईएएनएस)

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तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है.

पाकिस्तानी मीडिया फर्म – डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान और बुशरा 10 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकेंगे. कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. साथ ही उन पर 787 मिलियन पीकेआर (पाकिस्तानी रूपए) का जुर्माना लगाया गया है.

तोशखाना मामले में फैसला, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गठित पाकिस्तान की विशेष अदालत द्वारा इमरान खान और (पाकिस्तान के) पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को देश की गोपनीयता के उल्लंघन के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद आया है.

तोशाखाना मामला इस आरोप से संबंधित है कि इमरान खान ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए 19 मिलियन पाउंड या 24,08,06,950 डॉलर जमा करने में विफल रहे.

इमरान और उनकी बेगम पर आरोप है कि वे कम कीमत पर उपहार खरीदते थे और बाद में उन्हें ऊंची कीमत पर बेच देते थे.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

 


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