Flipkart को महंगा पड़ा मोबाइल फोन डिलीवर न करना, 12,499 रुपये वाले फोन पर अब देना पड़ेगा 42 हजार
बेंगलुरु | बेंगलुरू शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी – फ्लिपकार्ट पर अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद भी ग्राहक को मोबाइल फोन नहीं देने पर जुर्माना लगाया है.
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, महिला ने 12,499 रूपए की कीमत का मोबाइल फोन, फ्लिपकार्ट पर आर्डर किया था. पर उनको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी फोन नहीं मिला. इससे परेशान होकर उन्होंने शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का रुख किया जहां से उन्हें अब राहत मिली है. आयोग ने अब फ्लिपकार्ट पर जुर्माना लगाया है और इसका भुगतान करने को कहा है.
आयोग ने अपने फैसले में कंपनी को 12 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज के साथ 12,499 रुपये की राशि लौटाने का आदेश दिया है. साथ ही आयोग ने 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने फ्लिपकार्ट को 10,000 रुपये लीगल खर्च के तौर पर भी देने का आदेश दिया है. इस हिसाब से फ्लिपकार्ट को 42,000 से भी ज्यादा का भुगतान इस महिला को करना होगा
यह फैसला आयोग की अध्यक्ष एम शोभा और सदस्य रेणुकादेवी देशपांडे ने सुनाया.
फ्लिपकार्ट के खिलाफ यह शिकायत, बेंगलुरु की राजाजीनगर निवासी दिव्यश्री जे. ने की थी. दिव्यश्री ने कहा कि उन्होंने 15 जनवरी, 2022 को एक मोबाइल फोन फ्लिपकार्ट पर बुक किया था और अगले दिन उसकी डिलीवरी होने की उम्मीद थी.
कंपनी ने ग्राहक से पूरा भुगतान ले लिया था, लेकिन उन्हें मोबाइल डिलीवर नहीं किया.
आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि फ्लिपकार्ट ने टर्म्स ऑफ सर्विस में लापरवाही दिखाई और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया.
कोर्ट द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद भी कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि आयोग के सामने पेश नहीं हुआ. आर्डर में आगे कहा गया है कि ग्राहक को वित्तीय नुकसान और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा क्योंकि फोन समय पर नहीं दिया गया.
ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि कस्टमर केयर से संपर्क करने के बाद भी उसको कोई मदद नहीं मिली.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)