अरविंद केजरीवाल ने की जमानत देने की मांग, लगाई याचिका, क्या कहा कोर्ट ने?
नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मेडिकल आधार पर एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी एजेंसी ED से जवाब मांगा है.
जज ने ED को नोटिस जारी कर नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा है. ED की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है.
जज कावेरी बावेजा ने सीएम केजरीवाल की जमानत याचिकाओं के संबंध में ED के जवाब और आगे की दलीलों पर विचार करने के लिए अगली सुनवाई एक जून को निर्धारित की है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.
Reported By: IANS, Edited By: Hindi Post Web Desk