PAN Card पर बड़ा अलर्ट: 1 जनवरी से पहले ये जरूरी काम नहीं किया तो…….
सांकेतिक तस्वीर (AI Photo - ChatGPT)
PAN Card पर बड़ा अलर्ट: 1 जनवरी से पहले ये जरूरी काम नहीं किया तो…….
अगर आपका पैन कार्ड (PAN Card) 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है और आपने अब तक उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो यह लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. आज 31 दिसंबर PAN-Aadhaar लिंक करने की आखिरी तारीख है. तय समय तक यह काम नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है जिससे कई जरूरी वित्तीय काम रुक सकते हैं.
किन पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर कानून के तहत पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है. यह डेडलाइन उन पैन धारकों पर लागू होती है जिनका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर के आधार पर जारी किया गया था. इस संबंध में आयकर विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी कर 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग पूरी करने को कहा था.
1 जनवरी 2026 से क्या होगा?
अगर आपने पैन-आधार लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है. निष्क्रिय पैन का उपयोग करना आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत अवैध है और इस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
इसके अलावा:
बैंक खाते से जुड़े काम रुक सकते हैं
ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
KYC के कारण म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज सेवाएं रुक सकती हैं
टैक्स रिफंड में देरी और TDS ज्यादा कट सकता है
5 मिनट में ऐसे करें PAN-Aadhaar लिंक
www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं
Quick Links में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें
पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें
“I validate my Aadhaar details” पर टिक करें
मोबाइल पर आए OTP को डालकर Validate पर क्लिक करें
सफल प्रक्रिया के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
👉 सलाह: नए साल से पहले यह जरूरी काम जरूर पूरा कर लें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सके.
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