“CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी …….” : ED ने कोर्ट में कही बड़ी बात

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फाइल फोटो | IANS

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नई दिल्ली | प्रवर्तन निदेशालय यानि ED ने इस बात से इनकार किया है कि दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जबरन लिए गए बयानों पर आधारित है.

अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका के जवाब में ED ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश किया.

ED ने हलफनामे में दावा किया कि CM केजरीवाल ने पीएमएलए कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि उन्हें हिरासत/रिमांड बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है.

हलफनामे में कहा गया है, “याचिकाकर्ता को आज की तारीख में अपनी हिरासत पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है. उनकी हिरासत अवैध नहीं है. इस आधार पर उनकी याचिका खारिज की जा सकती है.”

एजेंसी ने दावा किया कि 21 मार्च को पूछताछ के दौरान सीएम केजरीवाल से उनके मोबाइल फोन का पासवर्ड मांगा गया था और फिर ED की हिरासत के दौरान उनसे दोबारा पासवर्ड मांगा गया, लेकिन उन्होंने इसे बताने से इनकार कर दिया.

ED ने कहा कि, “हिरासत के दौरान याचिकाकर्ता (अरविंद केजरीवाल) ने सवालों का गोलमोल जवाब दिया.”

ED ने 21 मार्च को दिल्ली में उनके आवास पर दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद CM केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

ED ने CM केजरीवाल को कथित उत्पाद शुल्क घोटाले मामले का मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस

 


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