भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने Google पर लगाया 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना
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नई दिल्ली | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है.
इसके साथ ही, सीसीआई ने गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने का भी निर्देश दिया है. साथ ही आयोग ने गूगल को यह भी निर्देश दिया कि वे उपयोगकर्ताओं को पहले से इनस्टॉल मोबाइल ऐप्प्स को अनइंस्टॉल करने से नहीं रोकेगा.
आयोग ने गूगल को आवश्यक वित्तीय विवरण और सहायक दस्तावेज जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है.
घरेलू कंपनियों से शिकायतें मिलने के बाद एंटीट्रस्ट वॉचडॉग यानि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल को स्मार्टफोन निमार्ताओं को विशेष रूप से अपनी (गूगल की) सर्च सर्विसेज को चलाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देने का आदेश दिया है.
आयोग ने एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल के विभिन्न मालिकाना मोबाइल एप्लिकेशन (प्ले स्टोर, गूगल सर्च, गूगल क्रोम, यूट्यूब, आदि) के लाइसेंस के संबंध में गूगल की विभिन्न प्रथाओं की जांच की. पूछताछ के दौरान, Google ने इस बात का तर्क दिया कि उसको Apple से प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है.
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