राहुल गांधी को अदालत से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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रांची | कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने केस के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. चाईबासा जिला स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैरजमानती वारंट जारी किया था. इस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.

प्रताप कटियार के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है.

इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था. इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया. इसके बाद कोर्ट ने फरवरी, 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.

राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था. इसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे. आज हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी.

आईएएनएस

 


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